पिछले 19 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि 34 वर्ष पहले मेरठ के मलियाना गांव और मेरठ तथा फतेहगढ़ जेल में हुई उन हत्याओं की जाँच नए सिरे से एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के ज़रिये कराई जाए जिनमें 84 से अधिक निर्दोष लोग मार डाले गए थे।
उल्लेखनीय है की मई 1987 में मेरठ में हुए ख़ौफ़नाक साम्प्रदायिक दंगों के दौरान यूपी पुलिस और पीएसी द्वारा मेरठ के मलियाना गांव में 72 निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और 12 गिरफ़्तार लोगों को मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में मार डाला गया था।
इन मुक़द्द्मों की अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। पीड़ित लोग अभी भी न्याय और मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है की वह इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करे और उन तमाम मुद्दों का विस्तार से बिंदुवार जवाब दाखिल करे जो जनहित याचिका में उठाये गए हैं। इस मुक़दमें में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी।
22-23 मई मेरठ जिले के मलियाना गांव में हुए नरसंहार और मेरठ दंगों के दौरान जेलों में हिरासत में हुई हत्याओं की 34वीं बरसी है। उस दिन उत्तर प्रदेश की कुख्यात प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल (पीएसी) द्वारा मेरठ के हाशिमपुरा मुहल्ले से पचास मुस्लिम युवकों उठाकर हत्या कर दी गई थी जबकि अगले दिन 23 मई को पास के मलियाना गांव में 72 से अधिक मुसलमानों को मार डाला गया था।
इसके अलावा उसी दिन मेरठ तथा फतेहगढ़ जेलों में भी 12 से अधिक मुसलमानों को मार डाला गया था। तीन दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इन हत्याकाण्डों में से दो की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है जबकि हाशिमपुरा मामले में ढ़ाई वर्ष पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और दोषी 16 पीएसी वालों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है।
अप्रैल-मई 1987 में मेरठ में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मेरठ में 14 अप्रैल 1987 को शबे बारात के दिन शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों में दोनों संप्रदायों के 12 लोग मारे गए थे। इन दंगों के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
हालांकि, तनाव बना रहा और मेरठ में दो-तीन महीनों तक रुक-रुक कर दंगे होते रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में 174 लोगों की मौत हुई और 171 लोग घायल हुए। वास्तव में, ये नुकसान कहीं अधिक था। विभिन्न ग़ैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार मेरठ में अप्रैल-मई में हुए इन दंगों के दौरान 350 से अधिक लोग मारे गए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई।
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मानव क्रूरता का शर्मनाक अध्याय
शुरुआती दौर में दंगे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच का टकराव थे, जिसमें भीड़ ने एक दूसरे को मारा। लेकिन बाद में, 22 मई के बाद, ये दंगे दंगे नहीं रह गए थे और यह मुसलमानों के खिलाफ पुलिस-पीएसी की नियोजित हिंसा थी। उस दिन (22 मई को) पीएसी ने हाशिमपुरा में बड़े पैमाने पर स्वतंत्र भारत में हिरासत में हत्याओं की उस सबसे बड़ी और मानव क्रूरता के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक को अंजाम दिया।
उस दिन हाशिमपुरा को पुलिस और पीएसी ने सेना की मदद से घेर लिया। फिर घर-घर जाकर तलाशी ली गई। इसके बाद पीएसी ने सभी पुरुषों को घरों से निकालकर बाहर सड़क पर लाइन में खड़ा किया और उनमें से लगभग 50 जवानों को पीएसी के एक ट्रक पर चढ़ने के लिए कहा गया। 324 अन्य लोगों को अन्य पुलिस वाहनों में गिरफ्तार कर ले जाया गया।
जिन 50 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था उन्हें एक ट्रक में भरकर मुरादनगर ले जाया गया और ऊपरी गंग नहर के किनारे पीएसी ने उनमें से क़रीब 20 लोगों को गोली मार कर नहर में फेंक दिया। वहां 20 से अधिक शव नहर में तैरते मिले। इस घटना की दूसरी किस्त को करीब एक घंटे बाद दिल्ली-यूपी सीमा पर हिंडन नदी के किनारे अंजाम दिया गया जहां हाशिमपुरा से गिरफ्तार किए गए बाकी मुस्लिम युवकों को पॉइंट-ब्लैंक रेंज पर मार कर उनके शवों को नदी में फेंक दिया गया।
राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने गंग नहर और हिंडन नदी पर हुई हत्याओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 28 जून 1987 को अपनी जांच शुरू की और पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश की अपराध शाखा-केंद्रीय जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) ने इस मामले की जांच शुरू की। इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार को सौंपी गई और इसने 37 पीएसी कर्मियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की। अंत में 1996 में गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
आरोपियों के खिलाफ 23 बार जमानती वारंट और 17 बार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन उनमें से कोई भी 2000 तक अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। वर्ष 2000 में, 16 आरोपी पीएसी जवानों ने गाजियाबाद की अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्हें जमानत मिल गई, और वह फिर से अपनी सेवा पर बहाल हो गए।
गाजियाबाद अदालत की कार्यवाही में अनुचित देरी से निराश, पीड़ितों और बचे लोगों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रार्थना की क्योंकि दिल्ली की स्थिति अधिक अनुकूल थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में इस प्रार्थना को मंजूर कर लिया। इसके बाद, इस मामले को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
लेकिन मामला नवम्बर 2004 से पहले शुरू नहीं हो सका क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं की थी। अंतत: एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने इस मुकदमे के पूरा होने पर 21 मार्च 2015 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूत अपराध दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिन अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को आरोपित किया गया था।
यह देखना दर्दनाक था कि कई निर्दोष व्यक्तियों को आघात पहुँचाया गया था और उनकी जान राज्य की एक एजेंसी (पीएसी) द्वारा ली गई, लेकिन जाँच एजेंसी और अभियोजन पक्ष, दोषियों की पहचान स्थापित करने और ज़रूरी रिकॉर्ड लाने में विफल रहे। इसलिए मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इस के साथ कोर्ट ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
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एफआईआर अचानक ‘गायब’
यूपी सरकार ने सत्र अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अंत में दिल्ली हाइकोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2018 को, 1987 के हाशिमपुरा मामले में हत्या और अन्य अपराधों के 16 पुलिसकर्मियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें 42 लोग मार डाले गए थे।
कोर्ट ने 16 प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी कर्मियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने इस नरसंहार को ‘पुलिस द्वारा निहत्थे और रक्षाहीन लोगों की लक्षित हत्या’ करार दिया।
अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों को न्याय पाने के लिए 31 साल इंतजार करना पड़ा और आर्थिक राहत उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। सभी 16 दोषी तब तक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।
31 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से हाशिमपुरा नरसंहार मामले में तो न्याय हो गया, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। आखिर मलियाना नरसंहार का क्या हुआ जहां हाशिमपुरा नरसंहार के अगले दिन 23 मई, 1987 को पीएसी की 44वीं बटालियन के एक कमांडेंट आर. डी. त्रिपाठी के नेतृत्व में 72 मुसलमानों को मार डाला गया था?
इस हत्याकांड की एफआईआर-प्राथमिकी तो दर्ज की गई थी लेकिन उसमें पीएसी कर्मियों का कोई जिक्र नहीं है। राज्य की एजेंसीयों द्वारा ‘घटिया’ जांच और अभियोजन पक्ष द्वारा एक कमजोर आरोप पत्र तैयार करने के कारण के साथ, इस मामले में मुकदमा अभी पहले चरण को भी पार नहीं कर पाया है।
पिछले 34 सालों में सुनवाई के लिए 800 तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने 35 गवाहों में से सिर्फ तीन से मेरठ की अदालत ने जिरह की है। इस मामले में पिछली सुनवाई करीब चार साल पहले हुई थी। यह मामला मेरठ की सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।
अभियोजन पक्ष की ढिलाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले की एफआईआर अचानक ‘गायब’ हो गई है। मेरठ की सेशन अदालत ने बिना एफआईआर मामले की सुनवाई के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। एफआईआर-प्राथमिकी की एक प्रति और प्राथमिकी की ‘खोज’ अभी भी जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीएसी 23 मई 1987 को दोपहर करीब 2.30 बजे 44वीं बटालियन के कमांडेंट आरडी त्रिपाठी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में मलियाना में घुसी और 70 से अधिक मुसलमानों को मार डाला। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने आधिकारिक तौर पर 10 लोगों को मृत घोषित किया।
अगले दिन जिलाधिकारी ने कहा कि मलियाना में 12 लोग मारे गए लेकिन बाद में उन्होंने जून 1987 के पहले सप्ताह में स्वीकार किया कि पुलिस और पीएसी ने मलियाना में 15 लोगों की हत्या की थी। एक कुएं में भी कई शव मिले।
27 मई 1987 को तत्कालीन यू.पी. मुख्यमंत्री ने मलियाना हत्याकांड की न्यायिक जांच की घोषणा की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएल श्रीवास्तव ने आखिरकार 27 अगस्त को इसका आदेश दिया।
29 मई 1987 को यू.पी. सरकार ने मलियाना में फायरिंग का आदेश देने वाले पीएसी कमांडेंट आरडी त्रिपाठी को निलंबित करने की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि उन पर 1982 के मेरठ दंगों के दौरान भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन तथ्य यह है कि आरडी त्रिपाठी को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था और उनकी सेवानिवृत्ति तक सेवा में पदोन्नति से सम्मानित किया गया था।
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जेलों में हिरासत में हत्याएं
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 1987 के मेरठ दंगों के दौरान 2500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें से 800 को मई (21-25) 1987 के अंतिम पखवाड़े के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जेलों में भी हिरासत में हत्या के मामले थे।
3 जून 1987 की रिपोर्ट और रिकॉर्ड बताते हैं कि मेरठ जेल में गिरफ्तार किए गए पांच लोग मारे गए, जबकि सात फतेहगढ़ जेल में मारे गए, सभी मुस्लिम थे। मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में हिरासत में हुई कुछ मौतों की प्राथमिकी और केस नंबर अभी भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने मेरठ जेल और फतेहगढ़ जेल की घटनाओं में दो अन्य जांच के भी आदेश दिए।
फतेहगढ़ जेल में हुई घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश से यह स्थापित हुआ कि ‘जेल के अंदर हुई हाथापाई’ में अन्य स्थानों के अलावा, चोटों के परिणामस्वरूप छह लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, आईजी (जेल) यूपी ने चार जेल वार्डन को दो जेल प्रहरियों (बिहारी लाई और कुंज बिहारी), दो दोषी वार्डर (गिरीश चंद्र और दया राम) को निलंबित कर दिया।
विभागीय कार्यवाही, जिसमें स्थानांतरण शामिल है, मुख्य हेड वार्डर (बालक राम), एक डिप्टी जेलर (नागेंद्रनाथ श्रीवास्तव) और जेल के उप अधीक्षक (राम सिंह) के खिलाफ शुरू की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मेरठ कोतवाली थाने में इन छह हत्याओं से जुड़े तीन हत्या के मामले दर्ज किए गए।
लेकिन पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कुछ अधिकारियों के जांच में आरोपित होने के बावजूद किसी नाम की सूची नहीं है। इसलिए पिछले 34 वर्षों में कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया था।
परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मलियाना की घटनाओं पर न्यायिक जांच की घोषणा के बाद, मई 1987 के अंतिम सप्ताह में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जीएल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग ने अपनी शुरुआत की।
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तीन महीने बाद कार्यवाही
मलियाना में पीएसी की निरंतर उपस्थिति से मलियाना के गवाहों की परीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। अंतत: जनवरी 1988 में आयोग ने सरकार को पीएसी को हटाने का आदेश दिया। आयोग द्वारा कुल मिलाकर 84 सार्वजनिक गवाहों, 70 मुसलमानों और 14 हिन्दुओं से पूछताछ की गई, साथ ही पांच आधिकारिक गवाहों से भी पूछताछ की गई।
लेकिन समय के साथ-साथ जनता और मीडिया की उदासीनता ने इसकी कार्यवाही को प्रभावित किया है। अंत में, न्या. जीएल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग ने 31 जुलाई 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।
स्वतंत्र रूप से, सरकार ने 18 से 22 मई तक हुए दंगों पर एक प्रशासनिक जांच का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मलियाना की घटनाओं और मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में हिरासत में हत्याओं को बाहर कर दिया। भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता वाले पैनल में गुलाम अहमद, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, और राम कृष्ण, आईएएस, सचिव पीडब्ल्यूडी शामिल थे।
पैनल को तीस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, जो उसने किया। इस आधार पर कि जांच एक प्रशासनिक प्रकृति की थी, जिसे अपने उद्देश्यों के लिए आदेश दिया गया था, सरकार ने अपनी रिपोर्ट विधायिका या जनता के सामने नहीं रखी। हालांकि, कलकत्ता के एक दैनिक द टेलीग्राफ ने नवंबर 1987 में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की।
अब इस लेखक और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक विभूति नारायण राय आईपीएस, पीड़ित इस्माइल द्वारा इलाहाबाद होईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसने अपने परिवार के 11 सदस्यों को मालियाना में खो दिया था।
23 मई 1987 और एक वकील एमए राशिद, जिन्होंने मेरठ ट्रायल कोर्ट में मामले का संचालन किया, एसआईटी द्वारा निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई और पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। तीन दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 1987 के दंगों के दौरान मेरठ में मलियाना हत्याकांड और अन्य हिरासत में हत्याओं के मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है क्योंकि मुख्य अदालती कागजात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों पर पीड़ितों और गवाहों को गवाही नहीं देने के लिए डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 19 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
याचिका में उठाई गई शिकायत और मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए हम राज्य से रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा और पैरा-वार जवाब दाखिल करने का आह्वान करते हैं। अतिरिक्त वाद सूची में 24 मई 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूची, बेंच ने फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं के लिए, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस मामले में पेश हुए।
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लेखक त्रिभाषी (हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी) पत्रकार हैं, जिनके पास सभी पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट में 35 से अधिक सालों का अनुभव है। वह पीआईबी, भारत सरकार और भारत की संसद द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।